Khandwa News: मध्यप्रदेश पेयजल अधिनियम-2024 के ड्राफ्ट में ये प्रावधान किए गए हैं। जल जीवन मिशन द्वारा तैयार इस ड्राफ्ट में यह भी है कि पानी की लाइन से संबंधित काम केवल लाइसेंसधारी प्लंबर से ही कराना होगा। योजना बनाने से लेकर पानी सप्लाई, नेटवर्क मेंटेनेंस से लेकर बिल की वसूली तक के लिए राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी तय की जाएगी।