Jabalpur News: जबलपुर हाईकोर्ट ने मौत से पहले दिए बयान पर बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट का कहना है कि मौत से पहले दिया गया बयान ही किसी को दोषी साबित करने का आधार नहीं हो सकता. दोष सिद्ध करने के लिए और भी सबूत चाहिए. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया.